Beauro – इस्लामी विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। मौलाना कलीम को धर्मांतरण मामले में साल 2021 में आतंकवाद रोधी दस्ता (एटीएस) की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। वहीं हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस सरोज यादव और एआर मसूदी की बेंच ने बुधवार को मौलाना कलीम सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला दिया है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में दो मौलानाओं मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था। उस दौरान पुलिस का कहना था कि ये लोग कथित रूप से धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। इसी क्रम में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी 22 सितंबर 2022 को धर्मांतरण के मामले में मेरठ से की गई थी।
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