जालंधर। एक्साइज विभाग की अहम मीटिंग जालंधर जोन के डिप्टी कमिश्नर परमजीत सिंह की अगुवाई में हुई। मीटिंग में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और नवांशहर के शराब रिटेल कारोबारियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में सबसे अहम चर्चा का विषय रहा कि शराब कारोबारी या फिर उनके करिंदे अपनी तरफ से एक्साईज चेकिंग नाका नहीं लगाएंगे। शराब कारोबारी के पास कोई सूचना है तो उसे फौरन एक्साइज इंस्पेक्टर जा फिर उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाना अनिवार्य होगा और कोई भी नाका या फिर मैरिज फंक्शन पर चेकिंग एक्साइज इंस्पेक्टर जा उच्च अधिकारियों की शमूलियत के बिना नहीं होगी, अगर कोई शराब कारोबारी अपने स्तर पर ऐसा करेगा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शराब कारोबारी अपनी गाड़ियों पर एक्साइज कांट्रेक्टर, एक्साइज डिपार्टमेंट या फिर एक्साइज इंफोर्समेंट इत्यादि शब्द को तुरंत प्रभाव से हटाएं। परमजीत सिंह ने कहा कि जो भी शराब कारोबारी एक्साइज विभाग की इन हिदायतों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मोटा जुर्माना लगाने के साथ-साथ लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूबे में एक्साइज पॉलिसी को बेहतर ढंग से लागू करवाना उनका मुख्य काम है। इस मौके पर मीटिंग में एटीसी जालंधर 1 हनुवंत सिंह, एटीसी जालंधर 2 सुखविंदर सिंह, एटीसी होशियारपुर राजीव मदान सहित सभी जिलों के ईटीओ और एक्साइज इंस्पेक्टर मौजूद रहे।

डिप्टी कमिश्नर एक्साईज परमजीत सिंह ने बताया कि सूबे में एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब और बियर के रेट निर्धारित किए गए अगर किसी कारोबारी की तरफ से सरकार की तरफ से निर्धारित बियर को तय रेट से ज्यादा महंगे दाम पर बियर को बेचा गया और किसी भी ठेके में एक्सपायर बियर पड़ी मिली तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी के तहत मैरिज फंक्शनों को लेकर भी एक्साइज विभाग की तरफ से पेटी रेट निर्धारित किए गए हैं कारोबारी यह सुनिश्चित करें कि उन तय रेटों पर ही शराब मुहैया करवाई जाए।